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नेहा बोरा दिल्ली HC: रिजीम चेंज की मांग गलत नहीं, फैसला आज

नेहा बोरा दिल्ली HC: रिजीम चेंज की मांग गलत नहीं, फैसला आज

नेहा बोरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा – Regime Change की मांग गलत नहीं। पीस बॉन्ड नोटिस पर तीखी बहस, कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। आज फैसला संभावित। पूरी खबर पढ़ें।

नेहा बोरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा – ‘रिजीम चेंज की मांग गलत नहीं’, कोर्ट में तीखी बहस, फैसला आज

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ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में गुरुवार को तीखी कानूनी बहस हुई। नेहा बोरा ने कोर्ट में स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन (Regime Change) की मांग करना गलत नहीं है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी 10 हजार रुपये के ‘पीस बॉन्ड’ (शांति बनाए रखने का मुचलका) नोटिस को चुनौती देते हुए यह सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है और आज इस मामले में फैसला सुना सकता है।

नेहा बोरा केस में क्या है मामला?

नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के उस नोटिस को अदालत में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 10,000 रुपये का पीस बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया था। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि राजनीतिक बदलाव की मांग करना या सरकार के प्रति असंतोष जताना संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है।

वकील ने कहा कि शांतिपूर्ण सभाएं, सार्वजनिक प्रदर्शन और राष्ट्रीय ध्वज फहराना गैर-कानूनी नहीं हैं। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए मुचलके की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

संवैधानिक अधिकारों को लेकर कोर्ट में तीखी बहस

सुनवाई के दौरान संवैधानिक स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार और छात्र कार्यकर्ताओं के खिलाफ जारी एहतियाती नोटिस की वैधता पर लंबी बहस हुई। बचाव पक्ष ने जोर दिया कि जीवंत लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की मांग पूरी तरह कानूनी है।

इसके जवाब में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने तर्क दिया कि संवैधानिक व्यवस्था में सत्ता परिवर्तन केवल चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, न कि सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाकर। पुलिस का कहना है कि मध्य दिल्ली के प्रमुख इलाकों में निषेधाज्ञा के बार-बार उल्लंघन की समीक्षा के बाद ही यह नोटिस जारी किया गया था।

कोर्ट का रुख और आज का फैसला

कोर्ट ने ‘कलंक’ (स्टिग्मा) से जुड़ी चिंताओं पर भी ध्यान दिया और आदेश सुरक्षित रखा। आज दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है।

महत्वपूर्ण बातें

  • याचिकाकर्ता: नेहा बोरा (AISA अध्यक्ष)
  • चुनौती: दिल्ली पुलिस का 10,000 रुपये का पीस बॉन्ड नोटिस
  • मुख्य दलील: रिजीम चेंज की मांग संविधान के दायरे में
  • कोर्ट: दिल्ली उच्च न्यायालय
  • स्थिति: आदेश सुरक्षित, फैसला आज संभावित

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अस्वीकरण: यह लेख सामान्य समाचार जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अदालती प्रक्रिया और अंतिम फैसला आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार ही मान्य होंगे।

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Marlon Bailey

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